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MP Solar Pump Yojana 2023: मध्य प्रदेश ने सरकारी योजना के तहत अधिकतम सौर पंप स्थापित किए

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मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना: मध्य प्रदेश ने बुधवार को प्रधान मंत्री गरीब कल्याण रोज़गार अभियान के तहत देश में सबसे बड़ी संख्या में सौर पंप स्थापित किए हैं , राज्य के नए और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हरदीप सिंह डांग ने बुधवार को कहा। केंद्र सरकार ने पिछले साल COVID-19 लॉकडाउन के दौरान अपने मूल स्थानों पर वापस आने वाले प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा योजना शुरू की गई थी। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में डांग के हवाले से कहा गया है, “इस योजना के तहत राज्य के 24 जिलों में 3,490 सोलर पंपों की संख्या 3,490 निर्धारित की गई थी, जो कि देश में अधिकतम है। 92.4 प्रतिशत सफलता प्राप्त करने के लिए।”

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राज्य के नए और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र हरदीप के हवाले से एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है, “इस योजना के तहत राज्य के 24 जिलों में 3,490 सोलर पंप स्थापित किए गए हैं, जो कि देश में अधिकतम है। 92.4 प्रतिशत सफलता प्राप्त करने के लिए।” सिंह डांग ने कहा।

मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना के तहत, छह राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा और झारखंड के 116 जिलों में प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए पहचाना गया।

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योजना के तहत ट्राली, 3000 वाट सोलर पैनल, फिक्सर, 3 एचपी सरफेस मोनो ब्लॉक पंप, वीएफडी, कंट्रोल बॉक्स, फ्लैक्सी डिलीवरी पाइप, फ्लैक्सी वायर, सक्शन पाइप इत्यादि किसानों को उपलब्ध कराए जाएंगे। इस योजना का लाभ लेने के लिए किसान अपने जिले के जिला कृषि अधिकारी से सम्पर्क कर सकते हैं।

मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना लागू का उद्देश्य

किसान खेतीबाड़ी के लिए पहले से ही सिंचाई व्यवस्था एकत्रित कर सकते है इसके लिए सबसे अच्छा विकल्प सोलर वॉटर पंप साबित हो सकता है। वहीं योजना लागू करने का प्रमुख उद्देश्य कृषि क्षेत्र में विकास करना है। योजना के तहत वॉटर पंप प्रदेश के 10 हजार किसानों में पैनल मॉडल सिस्टम के तहत बांटे जाएंगे। यह योजना केवल किसानों के लिए लागू की गई है।

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पंजीकरण प्रक्रिया

लाभार्थी को योजना का लाभ उठाने के लिए सबसे पहले एक आवेदन पत्र भरना होता है। आवेदन पत्र भरने से पहले पारदर्शी योजना में अपना पंजीकरण करना जरूरी है। एक बार पंजीकरण हो जाने पर पंजीकरण संख्या मिलती है। जिसे किसान को अपने पास सुरक्षित रखना पड़ता है। संख्या के जरिए ही किसान सोलर वाटर पंप के लिए आवेदन कर सकता है। बड़ी बात ये है कि ये आवेदन किसान या आवेदनकर्ता कभी भी कर सकता है।

ऑनलाइन आवेदन करे –

https://cmsolarpump.mp.gov.in/

आवेदन हेतु जरूरी दस्तावेज़: मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना

  • बैंक पासबुक
  • पहचान पत्र की फोटोकॉपी
  • किसानों को पंजीकरण कराने के लिए अपने साथ खतौनी यानि की भूमि अभिलेख की कॉपी या असली दस्तावेज़।

प्रदेश के किसानों के लिए अगले 5 वर्षों में 2 लाख सोलर पम्प स्थापना का लक्ष्य

सोलर पम्प स्थापना हेतु मुख्यमंत्री सोलर पंप योजनाऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं, जिसमें भारत शासन व मध्यप्रदेश शासन द्वारा अनुदान दिया जा रहा है। इस योजनांतर्गत कृषक को सोलर पम्प का लाभ इस शर्त पर दिया जाएगा कि कृषक की कृषि भूमि के उस खसरे/बटांकित खसरे पर भविष्य में विद्युत पम्प लगाये जाने पर उसको विद्युत प्रदाय पर कोई अनुदान देय नहीं होगा। कृषक द्वारा स्वप्रमाणीकरण भी दिया जाएगा कि वर्तमान में कृषक के उस खसरे/बटांकित खसरे की भूमि पर विद्युत पम्प संचालित/ संयोजित नहीं है। यदि सम्बन्धित कृषक उक्त विद्युत पम्प का कनेक्शन विच्छेद करवा लेता है अथवा उस पर प्राप्त अनुदान छोड़ देता है, तब उसे सोलर पम्प स्थापना पर अनुदान दिया जा सकता है।

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